Contents
- 1 Minority Scholarships Guidelines in Hindi
- 2 माइनॉरिटी स्कालरशिप के लिए नियम एवं दिशा निर्देश
- 3 Minority Scholarships 2017-18 प्रदान करने का उद्देश्य
- 4 माइनॉरिटी स्कालरशिप का क्षैत्र
- 5 Minority Scholarship 2017-18 के लिए पात्रता
- 6 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का वितरण
- 7 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का निर्धारण
- 8 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में चयन
- 9 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की अवधि
- 10 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की दर
- 11 छात्रवृत्ति के लिए शर्तें/CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP
- 12 स्कालरशिप की नियमावली देखने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
- 13 छात्रवृत्ति के लिए आवशयक दस्तावेज
Minority Scholarships Guidelines in Hindi
माइनॉरिटी स्कालरशिप के लिए नियम एवं दिशा निर्देश
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के मेधावी छात्रों को के लिए मेट्रिक पूर्व (कक्षा 6 से कक्षा 10) एवं पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 10 के बाद ) एक स्कालरशिप देने का प्रावधान है.
Minority Scholarships 2017-18 प्रदान करने का उद्देश्य
मैट्रिक पूर्व छ्त्रव्रत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रो के माता पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी की वे अपने school जाने लायक बच्चों को school भेजें और शिक्षा के सम्बंधित वित्तीय बोझ को कम कर सके और उनके अपने बच्चो को स्कूली शिक्षा को पूरा करने में उनके प्रयासों में सहयोग करें.
इस योजना में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के आधार का निर्माण होगा और रोज़गार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी तैयार होगी | इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरन है. जिससे इस बात की सम्भावना विद्यमान है की इस योजना से अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
माइनॉरिटी स्कालरशिप का क्षैत्र
यह स्कालरशिप सरकारी स्कूलों, सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षैत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों सहित अल्पसंख्यक छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है.
Minority Scholarship 2017-18 के लिए पात्रता
मेट्रिक पूर्व (दसवी से पहले ) : दसवीं से पहले पढने वालें उन छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया हैं जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों और उनके अभिभावक/ माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम हो.
मेट्रिक पश्चात् (दसवी के बाद ) : दसवीं के बाद वालें उन छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया हैं जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों और उनके अभिभावक/ माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम हो.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का वितरण
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा (ग) के अंतर्गत मुसलमानों , सिखों, ईसाईयों, बोद्धो और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है. राज्यों/संघ राज्यों के क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष 2001 की गणना के अनुसार राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यकों की गणना के आधार पर किया जाता है. जब वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े आ जायेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जायेगा.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का निर्धारण
30 प्रतिशत स्कालरशिप लड़कियों के लिए निर्धारित की गयी है. यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां आवेदन नहीं करती है तो बची हुयी स्कालरशिप बचे हुए लड़कों में वितरित की जाती है.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में चयन
अल्पसंख्यकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली छ्त्रव्रत्तियों की संख्या निर्धारित और सीमित होने के कारण यह आवश्यक है की चयन के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाता है. छात्रवृत्ति निर्धारित किये जाते समय अंकों के बजाय निर्धनता स्तर को वरीयता दी जाती है. नवीनीकरण से सम्बंधित आवेदनों का निपटान, नए आवेदनों पर विचार किये जाने से पहले कर दिया जाता है.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति पुरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाती है | अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए दिया जाता है.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की दर
प्रवेश शुल्क / शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
कक्षा 6 से दसवी से तक के लिए दी जाने वाली सहायता राशि
क्र. सं. | मद | हॉस्टल वासी | डे स्कॉलर | |
1. | कक्षा 6 से 10 तक के लिए प्रवेश शुल्क | वास्तविक या 500 रूपए प्रतिवर्ष | वास्तविक या 500 रूपए प्रतिवर्ष | |
2. | कक्षा 6 से 10 तक के लिए शिक्षण शुल्क | वास्तविक या 350 रूपए प्रतिमाह | वास्तविक या 350 रूपए प्रतिमाह | |
3. | एक वर्ष में केवल 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है | |||
कक्षा 1 से 5 तक
कक्षा 6 से 10 तक |
शून्य रूपए
वास्तविक या 600 रूपए प्रतिमाह |
100 रूपए प्रतिमाह
100 रूपए प्रतिमाह |
कक्षा 10 से उच्च सिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता राशि
S. No. | Item | Hosteller * | Day scholar |
1. | Admission and tuition fee for classes XI and XII. | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.7,000 p.a. | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.7,000 p.a. |
2. | Admission and course/tuition fee for technical and vocational courses of XI and XII level. (Includes fees/charges for raw materials, etc.) | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.10,000 p.a. | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.10,000 p.a. |
3. | Admission and tuition fee for under graduate, post graduate. | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.3,000 p.a | Actual subject to a maximum ceiling of Rs.3,000 p.a |
4. | Maintenance allowance for 10 months only in an academic year (Includes expenses for study material, etc.)(i) Classes XI and XII including technical and vocational courses of this level |
Rs.380 p.m. |
Rs.230 p.m |
5. | (ii)Courses other than technical and professional courses at undergraduate and post graduate level |
Rs.570 p.m. | Rs.300 p.m |
6. | (iii) M. Phil and Ph.D. (For those researchers who are not awarded any fellowship by university or any other authority) |
Rs.1200 p.m | Rs.550 p.m |
नोट : हॉस्टल वासियों में वह छात्र शामिल हैं जो सम्बंधित स्कूल / संसथान के हॉस्टल में या राज्य/ संघ क्षेत्र द्वारा प्रदान किये गए आवास में रहते हो.
यह योजना राज सरकार/संघ राज्य क्षैत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है.
छात्रवृत्ति के लिए शर्तें/CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP
1. यह स्कालरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों के लिए उपलब्ध होती है जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से से अधिक अंक आते हो. वही छात्र आगे भी जारी रख सकता है. अनुरक्षण भत्ता केवल हॉस्टल वासी और डे स्कॉलर को ही प्रदान किया जाता है.
2. छात्रवृत्ति को बंद करा दिया जाता है यदि कोई छात्र 50 प्रतिशत से कम लाता है. किन्तु उन अपरिहार्य कारणों में छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाती जिसके कारण को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र school के प्रिंसिपल द्वारा प्रदान किया गया हो.
3. यह छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक बालकों को नहीं दी जाती है.
4. छात्रों को नियमित रूप से school में उपस्थित होना चाहिए जिसके लिए school के सक्षम अधिकारी द्वारा मानदंड निर्दारित किया गया हो.
5. स्वरोजगार में लगे माता पिता को अपनी आय का प्रमाण पात्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के माध्यम से के माध्यम से स्व-प्रमाणन आधार पर तथा रोज़गार पर लगे माता पिता को नियोक्ता से प्राप्त होना चाहिए.
स्कालरशिप की नियमावली देखने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
दसवी से पहले वाले छात्रों के लिए यह लिंक है
http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MOMA_Prematric_modified.pdf
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दसवी के बाद वाले छात्रों के लिए यह लिंक है
http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MOMA_post_Guidelinesfor2015-16.pdf
छात्रवृत्ति के लिए आवशयक दस्तावेज
- छात्र का एक फोटो (अति आवश्यक )
- शिक्षण संसथान द्वारा सत्यापित प्रमाण (अति आवश्यक )
- स्व-घोषित आय का प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा (अति आवश्यक)
- स्व – घोषित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (अति आवश्यक)
- गत वर्ष की कक्षा की अंक तालिका (अति आवश्यक)
- चालू वर्ष के पाठ्यक्रम में लगने वाली फीस की रसीद (अति आवश्यक)
- बैंक पास बुक की फोटोकॉपी (अति आवश्यक)
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो )
- मूल निवास का प्रमाण
स्कालरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक किसी ई-मित्र पर जा सकता है. यदि खुद के पास इन्टरनेट की सुविधा है तो स्कालरशिप की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ पर लॉग इन और रजिस्ट्रेशन करके खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है.
सफलतापूर्वक फॉर्म भर जाने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें. उसके कुछ दिन बाद आपके पास मोबाइल पर सन्देश आ जायेगा की आपका आवेदन मिल चूका है. शेक्षणिक वर्ष के अंत तक आपके खाते में छात्रवृत्ति स्वत ही जमा हो जाती है. इससे पूर्व यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटी रह जाती है तो आपको मोबाइल पर सन्देश भेजकर अवगत कराया जाता है.
शेक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए अंतिम तारीक 31 सितम्बर 2017 है. जिसके और अधिक बढ़ाये जाने की सम्भावना रहती है. किन्तु पाठकों से अनुरोध है कि वह इसी अंतिम तारीख के अनुसार है आवेदन करें.
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